- भारतीय संविधान में निर्वाचन से सम्बंधित सारे प्रावधान को संविधान के भाग-15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में वर्णित किया गया है।
- अनुच्छेद 324 के तहत संविधान में निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। ध्यातव्य है कि निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है जिसका विघटन नहीं होता।
- निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तैयार करने, चुनावों के सफल संचालन के लिए अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की भूमिका अदा करना है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- 16 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होने के कारण यह आयोग एक सदस्यीय के रूप में कार्य करती रही।
- 16 अक्टूबर 1989 के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार चुनाव आयोग में अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं दो चुनाव आयुक्तों को मिलाकर निर्वाचन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या तीन है।
- राष्ट्रपति चाहे तो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर कर सकता है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त होने के साथ-साथ इनका वेतन, भत्ता तथा अन्य अनुलाभ भी समान है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते के समतुल्य है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अनुबंधित किया गया है। ध्यातव्य है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले उनके पद से उसी रीति या कानून से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर अन्य निर्वाचन आयुक्तों एवं प्रादेशिक आयुक्तों को सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकेगा। इनके लिए संसद के सदनों में बहुमत जैसी प्रक्रिया को पास करने की जरूरत नहीं है।
- लोक सभा एवं राज्य सभा के लिए जहां चुनाव की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करता है वहीं विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है।
- संविधान में अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। ध्यातव्य है पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष तय की गई थी जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
- भारत में मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है क्योंकि यह एक विधिक अधिकार है जिसे मूल संविधान में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 द्वारा अधिनियमित किया गया है।
- गौरतलब है कि जहां लोक सभा, राज्य सभा, विधानसभा एवं विधान परिषद का चुनाव निर्वाचन आयोग संचालित करता है वहीं स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत एवं नगरपालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।
- परिसीमन आयोग का कार्य विगत जनगणना के आधार पर सर्वेक्षण हुए चुनाव क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करना होता है। गौरतलब है कि अभी तक चार बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। (1952, 1963, 1973 एवं 2002)
- लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति के पदों के लिए निर्वाचन का कार्य निर्वाचन आयोग न होकर सदन के सदस्य ही करते हैं। ध्यातव्य है कि किसी भी निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निपटान एवं निर्णयन न्यायपालिका करती है।
- किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश निर्वाचन आयोग न होकर उस राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति से करता है।
- भारत में निर्वाचन की दो प्रणालियों को अधिग्रहण किया गया है जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जहां लोक सभा तथा राज्य विधानसभा का चुनाव सम्पन्न होता है वहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सभा एवं विधान परिषदों का चुनाव सम्पन्न होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता एवं निरर्हता से जुड़े विवादों का निपटान की प्रक्रिया को अधिनियमित किया गया है। राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग के परामर्श के उपरांत सांसदों अयोग्यता एवं निरर्हता से जुड़े विवादों पर निर्णय देता है।
- राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters Day) प्रत्येक 25 जनवरी को मनाया जाता है तथा इसकी शुरुवात 25 जनवरी 2011 से किया गया था।
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भारत निर्वाचन आयोग पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न
◆ निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं ?
- सुशील चंद्र
◆ निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई ?
- 25 जनवरी 1950
◆ वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग कौन हैं ?
- सुशील चन्द्र
◆ भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी ?
- वी. एस. रमादेवी
◆ भारत के प्रथम मुख्य चुनाव के आयुक्त कौन थे?
- सुकुमार सेन
◆ भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं?
- राष्ट्रपति
भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ भी पढ़ें .
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